अंतर्गत धारा 80 (1) उत्तर राजस्व संहिता की रिपोर्ट कैसे लिखें

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धारा 80 (1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की रिपोर्ट कैसे लिखे

अंतर्गत धारा 80 (1) उत्तर राजस्व संहिता की रिपोर्ट कैसे लिखें सबसे पहले यह जानकारी होनी चाहिए जो फाइल हमें प्राप्त है उसमें खतौनी संलग्न होना चाहिए और उस खतौनी में सभी खातेदारों का हिस्सा अलग अलग होना चाहिए उसके बाद उसके बाद उस गाटे का सरकारी सर्किल रजिस्ट्री दर ज्ञात होनाचाहिए।

माननीय न्यायालय श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय
तहसील...........जनपद...........
श्री/श्रीमती............।    अंतर्गत धारा 80 (1) उत्तर प्रदेश                  बनाम।       ।
उत्तर प्रदेश सरकार ।       संहिता गाटा संख्या .... ग्राम ........
                          ।   तप्पा....... परगना......... तहसील .....
                          ।   जनपद...............

महोदय/श्रीमान,
                  उपरोक्त बाद में सादर अवगत कराना है कि श्री/ श्रीमती....... ..... पुत्र /पत्नी  .... ....... निवासी ग्राम ........  तप्पा.......परगना ..........  तहसील ......….. जिला ........... के ग्राम .........तप्पा............ के खाता संख्या...........गाटा संख्या …...... रकबा........ में अन्य खातेदारों के साथ सह खातेदार है। आवेदक/आवेदिका  द्वारा उक्त गाटे में बैनामा द्वारा गाटा संख्या ....... रकबा...... भू राजस्व........ पैसा बतौर संक्रमणीय भूमि दर्ज है। उक्त भूमि में आवासीय प्रयोजन हेतु पक्का मकान बनाकर निवासरत है  ।
                   अतः राजस्व संहिता की धारा 80 (1) के तहत गाटा संख्या....../ रकबा..... आकर्षित घोषित किए जाने हेतु आंख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है
                                       लेखपाल हस्ताक्षर/ क्षेत्र संख्या
                                         दिनांक

इस तरह आप भी धारा 80 ( 1) की रिपोर्ट लिख सकते हैं।

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