गांव कोष- जैसा कि शब्दों को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि गांव कोष दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें गांव और कोष है। जिसका अर्थ भी अलग अलग होता है जैसे गांव का अर्थ हुआ जहां पर लोग रहते हो एक समुदाय के रूप में उसे गांव कहते हैं और कोष का अर्थ हुआ धन अर्थात जो कहा जा सकता है कि गांव को अर्थ यह हुआ की ग्राम सभा ग्राम पंचायत का कोष अर्थात धन गांव का कोष कहलाता है।
1- गांव सभा या ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति द्वारा उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधिनियम प्राप्त की गई या दान स्वरूप वसूल की गई सभी धन राशियों को पूर्ण रूप से गांव कोष में जमा किया जाएगा किंतु इसमें से 15% तक जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित धन संगत गांव फंड में भेज दिया जाएगा गांव पोस्ट का प्रबंध जिला पंचायत अधिकारी के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत के हाथों में रहेगा।
2- भूमि प्रबंधन समिति को देय धनराशि की वसूली या तो भूमि प्रबंधक समिति के कार्यालय में भुगतान द्वारा य उसके बाहर वसूली करके अथवा दोनों ही वीडियो से की जाएगी और भुगतान में पाई गई प्रत्येक धनराशि के लिए भूमि प्रबंधक समिति आकार पत्र चार में एक रसीद दी जाएगी।
3- भूमि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष द्वारा समस्त आएगा लेकर भूमि प्रबंधक समिति आकार पत्र 5 रोकड़ बही में रखा जाएगा जिसमें प्राप्त सभी धन राशियों को दिन प्रतिदिन लिखा जाएगा।
Gaon Kosh- As can be ascertained by looking at the words, Gaon Kosh is made up of two words which have village and kosh. The meaning of which is also different, such as village means where people live as a community, it is called village and kosh means wealth, that is, what can be said that the village means that the village council is the village panchayat. Kosh means wealth is called the kosha of the village.
1- All moneys received or collected as donations by the Gram Sabha or Gram Panchayat or Land Management Committee under the Uttar Pradesh Zamindari Annihilation and Land Settlement Act, 1950, will be fully deposited in the village fund but 15% of it Till the time the money fixed by the District Magistrate will be sent to the corresponding village fund, the management of the village post will be in the hands of the Gram Panchayat under the general control of the District Panchayat Officer.
2- The amount due to the Land Management Committee shall be recovered either by payment in the office of the Land Management Committee or outside it or both by video and for every amount found in the payment, a receipt in the Land Management Committee size sheet four will be given.
3- The land management committee size sheet will be kept in 5 cash book by the chairman of the land management committee, in which all the money received will be written day by day.
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