गांव सभा-
गांव सभा या ग्राम सभा को निम्नलिखित पंक्तियों का प्रबंधन और बंदोबस्त सौंपा गया है जो गांव सभा अथवा समिति में निहित की गई है अथवा जेल का उनके साथ बंदोबस्त किया गया है या उनके अधिकारों में आ गई है।
1-जैसे गांव सभा के हल्के की सभी भूमि जो जोत या बाग नहीं है। अर्थात ऐसी भूमिया जो किसानों या काश्तकारों द्वारा जोता ना जा रहा हो। जैसे परती की जमीन बंजर जंगल तालाब भीटा आदि। यह कहा जा सकता है कि जो सरकारी भूमि है या जमीन है।
2- जिसमें से वन विभाग को दिए गए जंगलों को छोड़ दिया जाता है इसके अलावा जो भी जंगल होंगे वह गांव सभा के संपत्ति के रूप में जाने जाएंगे।
3- वन विभाग को दी गई भूमि के पेड़ों को छोड़कर सार्वजनिक भूमि के या जंगलों के सभी पेड।
किसी जोत या बाग के पेड़ खातेदार के होते हैं गांव सभा के नहीं होते जोकि मेढ़ पर लगे हुए हैं दोनों और की जोतो के मालिकों में से एक के होते हैं जैसे मान लिया कोई एक मेढ है मेड पर पेड़ लगा दिए गए हैं या लगे हुए हैं तो उसका मालिक कोई एक खेत वाला या काश्तकार होगा। या यह भी हो सकता है कि दोनों जोत के खातेदार उनके बराबर के हिस्से के मालिक हो सकते हैं।
आबादी के सब पेड़ उन्हीं व्यक्तियों के है जिनके वे जमीदार विनाश के पहले थे बंजर जमीन पर खड़े पेड़ जो पहले काश्तकारो के थे अब भी उन्हीं के रहेंगे।
4- आबादी के स्थल इमारतों के अतिरिक्त चाहे वह आबादी में हो या उसके बाहर और ऐसी इमारतों से संबंधित भूमि
5- हॉट बाजार और मेले किसी भूमिधर की जूतियां बाग पर या इमारतों से संबंधित भूमि पर लगने वाले हाट बाजार और मेले खातेदार या इमारत के मालिक के हैं गांव सभा के नहीं हैं जबकि आठ बाजार और मेले यदि सार्वजनिक भूमि पर लगते हो तो उसकी संपूर्ण हक गांव सभा का होगा।
6- तालाब पोखरे जल प्रणालियां जो सिंचाई विभाग अथवा pashupalan Vibhag ko Diye gaye ho
village assembly-
The Gaon Sabha or Gram Sabha has been entrusted with the management and settlement of the following lines which have been vested in the Gaon Sabha or Samiti or the jail has been settled with them or has come under their authority.
1-Like all the land of the village assembly which is not a holding or orchard. That is, such land which is not being plowed by farmers or tenants. Like fallow land barren, jungle pond wet etc. It can be said that whatever is government land or land.
2- Out of which the forests given to the Forest Department are omitted, apart from this, the forests which are there will be known as the property of the village assembly.
3- All trees on public land or in forests, except trees on land given to the Forest Department.
The trees of a holding or orchard belong to the account holder, not to the village assembly, which are mounted on the ram, and belong to one of the owners of the holdings, as if there is a ram, trees have been planted or attached to the maid. If so, then its owner will be a farmer or a tenant. Or it may also happen that the account holders of both the holdings may be the owners of their equal share.
All the trees of the population belong to the same persons whose landlords were before the destruction, the trees standing on the barren land which were earlier the tenants will still belong to them.
4- Places of habitation other than buildings whether in or outside the settlement and the land relating to such buildings
5- Hot markets and fairs The hot markets and fairs on the shoes of a bhumidhar on the garden or on the land belonging to the buildings belong to the account holder or the owner of the building, while the eight markets and fairs are held on public land, then its entire The right will belong to the village assembly.
6- Pond pond water systems which are irrigation department or pashupalan Vibhag ko Diye gaye ho
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