पारिवारिक सदस्यता प्रमाणपत्र
पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र (Family Membership Certificate) एक आधिकारिक दस्तावेज़ होता है जो यह प्रमाणित करता है कि किसी व्यक्ति का किस-किस सदस्य के साथ पारिवारिक संबंध है। यह प्रमाणित करता है कि किसी मृतक व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी कौन-कौन हैं। यह प्रमाण पत्र संपत्ति के हस्तांतरण, पेंशन, बीमा, बैंक खातों, और अन्य सरकारी लाभों के दावों के लिए आवश्यक होता है।
इसे आमतौर पर स्थानीय राजस्व विभाग, तहसील कार्यालय, या नगरपालिका द्वारा जारी किया जाता है।
इसके मुख्य उपयोग
1. उत्तराधिकार या संपत्ति के दावे के लिए – यह प्रमाण पत्र यह दिखाने में मदद करता है कि मरने वाले व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी कौन हैं।
2. सरकारी योजनाओं या अनुदानों का लाभ लेने के लिए – कई बार सरकार किसी विशेष योजना का लाभ परिवार के किसी सदस्य को देने से पहले प्रमाण चाहती है कि वह संबंधित परिवार का सदस्य है।
3. नौकरी या पेंशन मामलों में – विशेष रूप से मृतक सरकारी कर्मचारी की सेवा समाप्ति के बाद पेंशन या अन्य लाभों के लिए।
4. स्कूल/कॉलेज में प्रवेश के समय – परिवार की संरचना दिखाने हेतु।
इसमे कौन कौन सी जानकारी होती है
आवेदक का नाम
माता-पिता का नाम
परिवार के अन्य सदस्यों के नाम, उम्र और संबंध
परिवार के मुखिया का नाम
पता
अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर
इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड
राशन कार्ड / परिवार रजिस्टर की नकल
मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि उत्तराधिकार के लिए है)
निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
इसे कहां से बनवाया जाता है
तहसील कार्यालय / पंचायत कार्यालय / नगरपालिका
कुछ राज्यों में यह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी बनता है
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन (ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से)
1. पंजीकरण करें: eDistrict उत्तर प्रदेश पोर्टल पर जाएं और पंजीकरण करें।
2. लॉगिन करें: पंजीकरण के बाद पोर्टल में लॉगिन करें।
3. सेवा चयन करें: "सेवाओं के लिए आवेदन करें" विकल्प में जाकर "पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र" चुनें।
4. फॉर्म भरें: आवश्यक विवरण भरें और मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करें।
5. स्व-घोषणा पत्र: एक स्व-घोषणा पत्र डाउनलोड करके हस्ताक्षर करें और स्कैन करके अपलोड करें।
6. प्राप्ति रसीद: आवेदन जमा करने के बाद एक प्राप्ति रसीद प्राप्त होगी, जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
7. प्रमाण पत्र डाउनलोड करें: प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, आप इसे पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन (तहसील कार्यालय के माध्यम से)
1. आवेदन पत्र प्राप्त करें: अपने क्षेत्र के उप-जिलाधिकारी (SDM) या तहसीलदार कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
2. दस्तावेज़ संलग्न करें: आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन पत्र भरें।
3. आवेदन जमा करें: भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करें।
4. सत्यापन प्रक्रिया: अधिकारी आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का सत्यापन करेंगे, जिसमें पड़ोसियों या स्थानीय अधिकारियों से पुष्टि शामिल हो सकती है।
5. प्रमाण पत्र प्राप्त करें: सत्यापन के बाद, प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसे आप कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
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आवश्यक दस्तावेज़
मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
आवेदक का पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि)
आवेदक का निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)
स्व-घोषणा शपथ पत्र
पासपोर्ट आकार की फोटो (आवेदक और सभी उत्तराधिकारियों की)
परिवार के सभी सदस्यों की सूची, उनके नाम, उम्र और मृतक से संबंध सहित
अन्य जानकारी
कौन आवेदन कर सकता है: मृतक के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी, जैसे कि पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, माता-पिता आदि, आवेदन कर सकते हैं।
प्रमाण पत्र का उपयोग: यह प्रमाण पत्र संपत्ति के हस्तांतरण, बैंक खातों की प्रक्रिया, पेंशन, बीमा दावों, और अन्य सरकारी लाभों के लिए आवश्यक होता है।
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